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Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana 2024। Mukhymantri कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana : उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana को शुरू करने की घोषणा की है

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana 2024। Mukhymantri कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana : उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के किसान दुर्घटना कल्याण के प्रावधान के अनुसार यदि राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो किस के परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से मदद की जाएगी जिसके तहत 5 लख रुपए और 60% दिव्यंका पर अधिकतम 2 लख रुपए की मदद की जाएगी।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana
Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana 2024

उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना का शुरूआत किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यह जानकारी दी है। कि जिन किसानों की दुर्घटना 14 सितंबर 2019 के बाद हुई है। उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के दो करोड़ किसानों को दिया जाएगा। ताकि किसानों के परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और राज्य सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के द्वारा राज्य के नागरिक को बहुत मदद मिलेगी और वह सभी अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकेंगे।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana का उद्देश्य

सभी लोग जानते हैं कि किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए उसका एकमात्र संसाधन बनता है कृषि यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। या दुर्घटना में किस को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है। तो उसके परिवार को बहुत ही आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की है। Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana 2024 के अनुसार यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यदि कोई किसान दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है तो सरकार द्वारा उन्हें ₹50000 तक की मदद दी जाएगी।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana new update

हमारे देश के नागरिक को मदद देने के लिए कई अन्य प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से किसने के मदद के लिए इस योजना का शुरूआत किया है। इस योजना के तहत किसान दुर्घटना कल्याण के प्रावधान के अनुसार यदि राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो किस के परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ₹500000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 18 में से चार दावों को स्वीकार कर लिया है। 6 दावों को खारिज कर दिया है और आठ दावे अधूरे होने के कारण लंबित है। वह सभी आवेदक जो इस योजना के लिए पात्र होंगे उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana का लाभ

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बहुत सारे लाभ हैं और मुख्य लबों में एक वित्तीय निधि है जो किसान की मृत्यु पर दी जाएगी। यदि किसान पहले ही मर चुका है तो परिवार के सदस्यों को किस के जीवन का मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा ₹500000 का होगा जो सालाना मुहैया कराया जाएगा और जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करते हुए इसे दुगना करने का ऐलान किया है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे किस जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है तो मृतक किसान के परिवार को ₹500000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के काम करने हेतु कुल 600 करोड रुपए की धारा से निर्धारित की गई है।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana की पात्रता

मुख्यमंत्री कृष्णा के दुर्घटना कल्याण योजना 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

यदि किसान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आवेदन करना चाहता है तो उनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के खतौनी में दर्ज खतौनी के आकस्मिक मृत्यु या अपंगता का शिकार हो जाता है तो उसके माता-पिता पत्नी पुत्र वधू पोट्रेजन की आजीविका का मुख्य साधन खातेदार केदार की दर्ज कृषि है जमीन में चलने वाले इस योजना के पात्र होंगे।

ऐसे किस जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और निर्धारित आधार पर खेती करते हैं तो ऐसे किस भी इस योजना के पात्र होंगे।

यदि किसान की दुर्घटना होती है तो उसे या उसके परिवार को 45 दिन के भीतर किसान दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन करना होगा।

यदि आवेदक 45 दिन के भीतर आवेदन नहीं कर पता है तो केवल आधिकारिक ही समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं।

यदि किसान या उसका परिवार दुर्घटना के 75 दिन के बाद पंजीकृत करता है तो यह पंजीकरण मान्य नहीं होगा।

अगर किसान ने किसी सरकारी बीमा योजना के तहत आवेदन किया है और उसे वहां से ₹3 लख रुपए मिले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उसे या उसके परिवार को सिर्फ ₹200000 की आर्थिक मदद देगी।

Mukhymantri krishak durghatna Kalyani Yojana मैं आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आपको इसकी Officel webiste पर जाकर इसके Application Form को डाउनलोड करना होगा।

इसके बाद Form में पूछी गई सभी Jankari आपको दर्ज करनी होगी।

सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको इस फार्म के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट को संलग्न करके फार्म से संबंधित तहसील में जमा करा देना है।

तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने के बाद आवेदक को कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की रसीद दी जाएगी।

इसके बाद आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गई सभी जानकारी का सत्यापन तहसील कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

सत्यापन के बाद आवेदन पत्र को दो सप्ताह के अंदर उप जिला अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही सभी अभिलेख की छाया प्रति एवं आवेदन पत्र की छाया प्रति को तहसील कार्यालय में रखा जाता है एवं इसके विवरण तहसील कार्यालय में रजिस्टर अथवा कंप्यूटर में भी संरक्षित कर लिया जाता है।

अब जिलाधिकारी द्वारा सभी पात्र एवं पत्र आवेदक की पहचान हेतु डॉक्यूमेंट को पुन सत्यापन किया जाता है।

जिला अधिकारी दस्तावेज एवं आवेदन हेतु संतुष्ट हो जाते हैं तो इन आवेदन को एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी के निस्तारण के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

इन सभी भीम के हो जाने के बाद स्वीकृत आवेदन पत्र के आवेदक को एक महीने के भीतर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

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