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Haryana Divyang Pension Yojana 2024 । हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2024

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 : हरियाणा सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए समय-समय पर कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आते रहती है

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 । हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2024

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 : हरियाणा सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए समय-समय पर कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आते रहती है । जिससे कि राज्य के लोगों का कल्याण हो सके आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना फिर से शुरू की है। जिसके अंतर्गत राज्य के ऐसे लोग जो की 60% से ज्यादा दिव्यांग हैं ।और उनके पास इसका सर्टिफिकेट भी है। उनको सरकार प्रत्येक महीने पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी पहले ही हरियाणा सरकार ने राज्य में दिव्यांग पेंशन को शुरू किया था । उसे पर योजना में कुछ गड़बड़ थी इसी वजह से हरियाणा सरकार के द्वारा उसे योजना को बंद कर दिया गया था । अब हरियाणा सरकार ने उसे योजना में हुई गड़बड़ी को ठीक कर दिया है। और इस योजना को दोबारा शुरू कर दिया गया है।आज की इस पोस्ट में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं।

Haryana Divyang Pension Yojana 2024
Haryana Divyang Pension Yojana 2024

Haryana Divyang Pension Yojana 2024

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के दिव्यांग जनों के लिए हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। जैसे की हमने ऊपर आपको बताया इस योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जिससे सभी दिव्यांग नागरिकों के बीच एक खुशी का माहौल दौड़ गया है। अब उन्हें अपने छोटी-छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र नागरिकों को हर एक महीने 18 सो रुपए की आर्थिक धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना स्कीम के तहत आवेदन करना होगा । आवेदन करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति 60% या इससे अधिक दिव्यांग होना। चाहिए तभी वह आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे इसके लिए आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी यदि आपके पास इसका प्रमाण नहीं है तो आपको जिला चिकित्सा द्वारा एक दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा। जिससे 60% या इससे अधिक का लिखित प्रमाण पत्र होना चाहिए।

 

Haryana Divyang Pension Yojana का उद्देश्य

सभी राज्यों में कई तरह के लोग निवास करते हैं। जिसमें कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ।और वह अपने लिए आए के साधन जुटाना में सक्षम नहीं होते। ऐसे में सरकार द्वारा ऐसे लोगों को हर महीने अपनी आवश्यकता की चीजे को प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट में पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मुख्ता दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे कि वह अपने परिवार के जनों पर बोझ ना बने जीवन आरामदायक व्यतीत करने के लिए दिव्यांग नागरिक को या सुविधा राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है हर एक महीने दिव्यांग जनों को योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी जिसके अंतर्गत वह दैनिक जीवन में होने वाली जरूरत को पूरा कर सकेंगे।

 

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 की विशेषताएं

इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

पहले दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू किया गया लेकिन सरकार द्वारा योजना को कुछ कमियां पाई जाने के कारण  इस योजना को बंद कर दिया गया था । लेकिन फिर से योजना के लिए आवेदन खोल दिया गया है।

योजना के अंतर्गत आवेदक उम्मीदवार को प्रत्येक महीने 18 सो रुपए की धनराशि दी जाएगी।

दिव्यांग में महिलाओं और पुरुष दोनों को लाभ दिया जाएगा

योजना के शुरू होने से अब किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को बोझ ना समझ कर उनके अच्छे से देखभाल की जाएगी।

हर महीने आवेदक के खाते में सरकार द्वारा पेंशन राशि भेज दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना को चलाया जा रहा है।

तीन माह या 6 माही पर दिव्यांग जनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

समय-समय पर दिव्यांग जन नागरिकों को लाभ करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पेंशन राशि की बढ़ोतरी की जाती है।

 

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 की पात्रता

राज्य के वह आवेदक जो हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह इसकी पात्रता की जानकारी पढ़कर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक की उम्र 18 या इससे अधिक होनी चाहिए इससे कम आयु होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।

उम्मीदवार की दिव्यांकथा 60% से 100% तक होनी चाहिए।

अगर हरियाणा की कोई महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही है तो वह दिव्यांग पेंशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकती है।

वह विकलांग व्यक्ति योग्य माने जाएंगे जो हरियाणा में 3 वर्ष या इससे अधिक वर्ष से रह रहे हैं।

यदि व्यक्ति मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसे भी योजना का पात्र माना जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है तो भी योजना के पात्र होगा।

अगर कोई व्यक्ति बिरधा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उसे दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

योजना में आवेदन करने हेतु आपके पास सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए।

अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास तीन या चार पहिए वाला गाड़ी है तो वह योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं होगा।

इसके साथ ही अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे

Haryana Divyang Pension Yojana के डॉक्यूमेंट

आधार कार्ड

दिव्यांग का सर्टिफिकेट

राशन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

आय प्रमाण पत्र

बैंक अकाउंट पासबुक

निवासी प्रमाण पत्र

मोबाइल नंबर

Haryana Divyang Pension Yojana 2024 मैं ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार योजना में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं। उनको यहां नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके ऑफलाइन आवेदन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।

सबसे पहले उम्मीदवार अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में जाएं।

आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपने साथ में लेकर जाना होगा।

उसके बाद आप संबंधित कर्मचारियों से आवेदन फार्म प्राप्त कर ले और फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।

उसके बाद आप आवेदन फार्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करें इसके बाद आपको फॉर्म इस विभाग में जमा करा देना होगा और आपको उसे आवेदन शुल्क जमा करने होंगे।

इस तरह से आप बड़े ही सरलता से ऑफलाइन मूड में आवेदन कर सकते हैं

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